भारत ने चीन के मरोड़ दिए कान, चालाकी पड़ी भारी, अब एंटी-डंपिंग ड्यूटी से बचने की होगी जांच

नई दिल्ली: भारत ने चीन से आयात होने वाले प्रमुख हर्बिसाइड (खरपतवार नाशक) ग्लूफोसिनेट (Glufosinate) और उसके लवण पर अपनी निगरानी काफी सख्त कर दी है। सरकार ने इन आयातों को अस्थायी सीमा शुल्क मूल्यांकन के दायरे में डाल दिया है। इसके जरिए अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या चीनी निर्यातक एंटी-डंपिंग ड्यूटी के असर को कम करने के लिए खुद ही इस लागत को वहन कर रहे हैं।

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राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा शुरू की गई एंटी-एब्जॉर्प्शन समीक्षा के नतीजे आने तक इस हर्बिसाइड के आयात का अनंतिम मूल्यांकन करें। आयातकों को वर्तमान में लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी तो देनी ही होगी, साथ ही उन्हें एक वित्तीय गारंटी भी देनी होगी। यदि समीक्षा के बाद ड्यूटी बढ़ाई जाती है, तो इस गारंटी से उस अतिरिक्त शुल्क की भरपाई की जाएगी।

घरेलू निर्माताओं को बचाने की कवायद

यह कदम DGTR की उस प्राथमिक जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें यह सामने आया कि चीनी निर्यातकों ने मई 2025 में लगाई गई एंटी-डंपिंग ड्यूटी के प्रभाव को बेअसर करने के लिए अपनी निर्यात कीमतों को कम कर दिया या अन्य मूल्य निर्धारण रणनीतियां अपनाईं। ऐसा करने से भारतीय घरेलू निर्माताओं को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर हो रही थी।

क्या है ग्लूफोसिनेट?

ग्लूफोसिनेट एक व्यापक प्रभाव वाला हर्बिसाइड है। इसका उपयोग मक्का, सोयाबीन, कपास और कैनोला जैसी फसलों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

इस केमिकल पर बढ़ाई एंटी-डंपिंग ड्यूटी

सरकार ने घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका से आयात होने वाले केमिकल ब्यूटाइल अल्कोहल (Butyl Alcohol) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को अगले पांच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है।

इन जानवरों को शुल्क से छूट

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसके तहत भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और चुनिंदा आधिकारिक समारोहों में भाग लेने के लिए देश में लाए जाने वाले निर्दिष्ट जानवरों को सीमा शुल्क और एकीकृत जीएसटी (IGST) के भुगतान से छूट दे दी गई है।

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