PF का पैसा कब और कैसे निकालें? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

PF Withdrawal Process: अगर आप अपने PF (Provident Fund) का पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो रुकिए। अक्सर लोग छोटी-मोटी जरूरतों के लिए पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इस आर्टिकल में जानिए पीएफ का पैसा कब और कैसे बिना गलती किए निकालें?

PF के पैसे को लेकर ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं?

  • नौकरी बदलते ही पूरा पैसा निकाल लेना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इससे आपकी पेंशन (EPS) की कंटिन्यूटी टूट जाती है।
  • फॉर्म 31, 19 और 10C के बीच लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत फॉर्म चुन लेते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बन जाती है।
  • टैक्स की जानकारी न होना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। अगर आपकी नौकरी को 5 साल नहीं हुए हैं और आप 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो भारी TDS कट सकता है।

PF निकालने के 2 तरीके

1. नौकरी के दौरान

अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप एडवांस (Advance PF-Form 31) निकाल सकते हैं। खुद या परिवार की बीमारी के लिए, अपनी, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए (7 साल की सर्विस जरूरी) पैसे निकाल सकता हैं। इसके अलावा घर या जमीन के लिए भी एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5 साल की सर्विस जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप पीएफ निकाल सकते हैं।

2. नौकरी छोड़ने के बाद

नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने (60 दिन) बाद आप पैसा निकाल (Final Settlement) सकते हैं। इसके लिए Form 19 और पेंशन के पैसे के लिए Form 10C भरना होता है।

घर बैठे PF कैसे निकालें?

  • EPFO Unified Portal पर लॉगिन करें।
  • अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालें।
  • अपना आधार, PAN और बैंक अकाउंट लिंक और वैरिफाइड है या नहीं, चेक करें।
  • मेनू में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें।
  • अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट डालकर वेरिफाई करें।
  • आप पैसा क्यों निकाल रहे हैं (एडवांस या फाइनल), उसे चुनें।
  • आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे भरें और सबमिट कर दें।
  • चेकबुक या पासबुक की जो फोटो आप अपलोड करेंगे, वह एकदम साफ होनी चाहिए, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।

PF को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं?

  • EPFO 3.0 में पीएफ फंड निकासी सिस्टम अब पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने पर काम किया जा रहा है।
  • अब UPI और ATM से भी पैसा निकाल सकेंगे, जिससे लंबी प्रक्रिया और एंप्लायर पर निर्भरता से छुटकारा मिलेगा।
  • ऑटो सेटलमेंट लिमिट ₹1 लाख से अब ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे ज्यादातर क्लेम कुछ घंटों या सिर्फ 1 दिन में ही पूरा हो सकता है।

EPFO 3.0 कब से लागू होगा?

नए सिस्टम के तहत पीएफ का पैसा निकालना पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब न लंबा फॉर्म भरना पड़ेगा और ना ही बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बदलाव यानी नया नियम अगले महीने मई 2026 तक लागू हो सकता है।